राहुल गाँधी का Pm बनने का सपना टूटा नहीं लड़ पायेंगे चुनाव
गुजरात उच्च न्यायालय ने मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के राहुल गांधी के अनुरोध को खारिज कर दिया जिससे वह लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य रहेंगे।
कांग्रेस नेता अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे चूंकि उनकी अयोग्यता बरकरार है इसलिए उनके 20 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र में संसद में वापस आने की संभावना नहीं है
अगर सुप्रीम कोर्ट भी उनकी मांग खारिज कर देता है तो राहुल गांधी अगले साल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे
गुजरात उच्च न्यायालय ने गांधी की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गांधी ने अपने भाषण को प्रभावित करने के लिए गलत बयान दिया और केवल इसमें सनसनी फैलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया
अदालत ने कहा कि सजा पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है।
2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में पूछा था कि सभी चोरों चाहे वह नीरव मोदी ललित मोदी या नरेंद्र मोदी हों का सामान्य उपनाम मोदी क्यों है
सूरत की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी।